नगर पालिका वार्ड स्तर पर शासन द्वारा विकास कार्य हेतु निधि का हो निर्धारण.. एमएलसी जितेंद्र सेंगर

अमरेश राजपूत
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नगर पालिका वार्ड स्तर पर शासन द्वारा विकास कार्य हेतु निधि का हो निर्धारण.. एमएलसी जितेंद्र सेंगर 

अमरेश राजपूत की खास रिपोर्ट
 विधान परिषद बजट सत्र में नियम 110 के अंतर्गत सदन का ध्यान आकृष्ट कराया कि नगर पालिका विकास हेतु शासन  द्वारा निधि नगर पालिका अध्यक्ष को प्रदान की जाती है जबकि निर्वाचित सभासदों को ऐसी कोई पृथक विकास निधि उपलब्ध नहीं कराई जाती l विदित है कि सभासद अपने अपने वार्ड के प्रत्यक्ष जन प्रतिनिधि होते हैं तथा क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता है जैसी सड़क, नाली, पेयजल,प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता आदि से भली-भांति परिचित रहते हैं l परंतु स्वतंत्र निधि के अभाव में वह अपने वार्डों की आवश्यकतनुसार एवं त्वरित एवं प्रभावी विकास कार्य करने में असमर्थ रहते हैं इससे वार्ड स्तर पर विकास कार्य प्रभावित होतें है तथा जनता में असंतोष की स्थिति बनी रहती है l
 प्रदेश सरकार से अपेक्षा है कि..
1..नगर पालिका अध्यक्ष की भांति प्रत्येक वार्ड विकास हेतु प्रथक निधि प्रदान की जाए 
2.. निधि के उपयोग हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए l
3..वार्ड वार संतुलित एवं समता मूलक विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक संशोधन किया जाए l

अतः लोक महत्व के तात्कालिक एवं अभिलंबनीय सुनिश्चित विषय पर  सदन में सरकार से वक्तव्य एवं चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं l

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